Rajasthan Haisiyat Praman Patra 2024 हैसियत प्रमाण पत्र की सम्पूर्ण जानकारी |

Rashmi Mehra
13 Min Read

Rajasthan Haisiyat Praman Patra:हैसियत प्रमाण पत्र के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे की हैसियत प्रमाण पत्र हमारी वार्षिक आय (Annual Income), प्रतिमाह वेतन (Monthly Salary) के मुताबिक बनी होती है। यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं और राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आपको किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका समय और पैसे दोनों की बचत होगी। आपको बता दें कि हैसियत प्रमाण पत्र को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है जैसे की संपति प्रमाण पत्र सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट और वैल्यू प्रमाण पत्र इत्यादि।

हैसियत प्रमाण पत्र आपकी संपत्ति या फिर आपकी आय पर निर्भर करता है। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि आप अपने घर बैठे ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी बताने वाले हैं। 

योजना का नाम  राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र
विभाग  राजस्व विभाग राजस्थान
लाभार्थी  राजस्थान के नागरिक
लाभ 
उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त कराना
साल  2024
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
ऑफिशियल वेबसाइट  sso.rajasthan.gov.in  

Rajasthan Haisiyat Praman Patra क्या है?

राजस्थान सरकार द्वारा हैसियत पर प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नागरिकों के लिए अब ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े और वह अपने घर बैठे हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सके। आवेदन करने के 1 महीने के अंदर ही राजस्व विभाग द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र आवेदक को दे दिया जाता है। राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें व्यक्ति की आय एवं संपत्ति से संबंधित संपूर्ण विवरण दिया होता है। 

आपकी जानकारी के लिए बता दे की Haisiyat Praman Patra 2 वर्ष के लिए ही मान्य (Valid) होता है। यह 2 वर्ष के लिए इसलिए मान्य होता है क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं की समय के साथ-साथ आय और संपत्ति में भी परिवर्तन होता रहता है। फिर आपको दोबारा से 2 साल के बाद नया हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करना होगा। हैसियत प्रमाण पत्र में व्यक्ति की सालाना आय, प्रतिमाह की सैलरी, संपत्ति, बीमा, बैंक में रखे हुए पैसे, संपत्ति, ज्वेलरी इत्यादि का विवरण दर्ज होता है। इसके पश्चात राज्य के राजस्व विभाग द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र आवेदक के लिए जारी किया जाता है।

Rajasthan Haisiyat Praman Patra के मुख्य उद्देश्य 

राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को समस्त सरकारी सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराना है और हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं की हैसियत प्रमाण पत्र केवल 2 साल के लिए ही मान्य होता है क्योंकि समय के साथ-साथ आय में भी परिवर्तन होता है और संपत्ति में भी परिवर्तन होता रहता है। हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो जाती है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है इसके लिए आप हर 2 साल के बाद राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र के लिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं। 

Rajasthan Haisiyat Praman Patra से संबंधित दिशा निर्देश 

  • राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदक को विभाग में जाकर आवेदन करना होगा आवेदन करते वक्त उम्मीदवार को 100 रू का आवेदन शुल्क देना होगा।
  • परंतु यदि आप जन सेवा केंद्र जाकर प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करते हैं तो इसके लिए आपको 120 रू का आवेदन शुल्क देना होगा।
  • आवेदक के नाम पर जो भी संपत्ति होगी सिर्फ उसी को वरीयता दी जाएगी और अगर वही संपत्ति घर के अन्य सदस्य के नाम पर होती है तो वह मान्य नहीं होगी। क्योंकि हैसियत प्रमाण पत्र में आवेदक के नाम पर दर्ज की गई संपत्ति का ही विवरण लिया जाता है। 
  • यदि आपने किसी अन्य विभाग से पैसे लिए हुए हैं तो सर्वप्रथम आपको उससे संबंधित जानकारी देनी होगी। 
  • हैसियत प्रमाण पत्र सिर्फ दो वर्ष के लिए ही मान्य होगा संपत्ति में परिवर्तन के कारण इसे हर 2 साल में दोबारा से आवेदन करना होगा। 

Rajasthan Haisiyat Praman Patra के मुख्य लाभ 

  • हैसियत प्रमाण पत्र की मदद से आप सरकारी टेंडर को भी खरीद सकते हैं। 
  • हैसियत प्रमाण पत्र को दिखाकर आप नया उद्योग स्थापित करने हेतु बैंक से लोन भी ले सकते हैं। 
  • हैसियत प्रमाण पत्र एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आवेदक की आर्थिक स्थिति से संबंधित विवरण दिया जाता है। 
  • हैसियत प्रमाण पत्र आज की स्थिति का विवरण प्रदान करता है जिसके माध्यम से आप सरकारी निर्माण कार्य में निवेश के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
  • आप उन सभी चीजों के लिए हैसियत प्रमाण पत्र का लाभ ले सकते हैं जिनकी सेवा और वस्तु की लागत अन्य वस्तु की लागत से अधिक हो। 

Rajasthan Haisiyat Praman Patra की आवश्यक पात्रता 

  • राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र में आवेदन करने के लिए आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। 
  • राज्य के सभी वर्ग के नागरिक हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पात्र माने जाएंगे। 
  • हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है। 

 Rajasthan Haisiyat Praman Patra के मुख्य दस्तावेज 

  • आवेदक का आधार कार्ड 
  • भामाशाह कार्ड 
  •  मूल निवास प्रमाण पत्र 
  •  पहचान पत्र 
  •  आय प्रमाण पत्र
  •  संपत्ति से जुड़े कागजात
  •  भूमि से जुड़े कागजात
  •  पैन कार्ड 
  • बैंक अकाउंट विवरण
  • स्वयं का घोषणा पत्र 
  • दो व्यक्तियों के प्रमाण पत्र 
  • मौजूदा मोबाइल नंबर 
  • पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि। 

Rajasthan Haisiyat Praman Patra में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 

  • सबसे पहले आपको SSO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज ओपन हो जाएगा। 
  • फिर आपको ई-मित्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • विकल्प पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। 
  • इस पेज पर आपको Applicant केमिकल पर क्लिक कर हैसियत प्रमाण पत्र को Search करना होगा। 
  • अब आपकी समक्ष एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको भामाशाह आईडी कार्ड, जन आधार आईडी, आधार नंबर एवं ई-मित्र पंजीकरण संख्या में से किसी एक का चुनाव करना होगा।
  • चुनाव करने के पश्चात आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। 
  • आपको आवेदन फार्म में मांगी गई महत्वपूर्ण जानकारी को दर्ज करना होगा जैसे कि आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, ई-मित्र, पंजीकरण संख्या, नगर निगम और जिला इत्यादि दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको स्वघोषणा पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा और मांगे गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
  • आखरी में आपको गंतव्य (जाने वाले स्थान पर) कार्यालय का चुनाव कर आपको ऑनलाइन आवेदक शुल्क का भुगतान कर Submit की विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको इस आवेदन फार्म की रसीद निकाल कर अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रखती होगी। 
  • इस तरह आप आसानी से राजस्थान ऐसे प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। 

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Rajasthan Haisiyat Praman Patra में ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 

  • हैसियत प्रमाण पत्र में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको अपने जिला कार्यालय या फिर तहसील जाना होगा। 
  • वहां जाकर आपको हैसियत प्रमाण पत्र में आवेदन करने के लिए एक फार्म प्राप्त करना होगा। 
  • अब आपको संबंधित कर्मचारियों से राजस्थान है सिर्फ प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको 100 रु के शुल्क का भुगतान करना होगा।
  • अब आपको आवेदन फार्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा। 
  • सभी जानकारी दर्ज करने के पश्चात आपको मांगे गए सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट को आवेदन फार्म के साथ अटैच करना होगा। 
  • अब आपको यह आवेदन फॉर्म वापस वहीं जमा कर देना है जहां से अपने प्राप्त किया था।
  • जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों के पास आपके आवेदन फार्म को पहुंचाया जाएगा। 
  • आवेदन फार्म के सत्यापित हो जाने के पश्चात अधिकारियों द्वारा आपका हैसियत प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। 
  • इस तरह आप राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आसानी से आवेदन कर सकते हैं। 

Rajasthan Haisiyat Praman Patra FAQ’S 

राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र क्या है? 

हर्षित प्रमाण पत्र एक प्रकार के दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। जिसमें आपकी सालाना आय एवं महीने का वेतन, संपत्ति, बैंक में रखे हुए संपत्ति, ज्वेलरी, धनराशि आदि से संबंधित चीजों का विवरण दर्ज किया जाता है। Rajasthan Haisiyat Praman PatraRajasthan Haisiyat Praman PatraRajasthan Haisiyat Praman Patra

राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र के उद्देश्य क्या है? 

राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सके इसलिए यह प्रमाण पत्र राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है।

राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र के तहत आवेदन कैसे करें ?

राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र से संबंधित सभी जानकारी हमने इस आर्टिकल में बताई है आप उपरोक्त प्रक्रिया को फॉलो करके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र कितने साल तक के लिए वैध माना जाता है?

राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र 2 साल के लिए वैध माना जाता है। 2 साल के बाद आप इसके लिए दोबारा से आवेदन कर सकते हैं।

राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है?

राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र की ऑफिशियल वेबसाइट है – sso.rajasthan.gov.in  

राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र के बनने में कितना समय लगता है?

राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र 1 महीने के भीतर राजस्व विभाग के द्वारा जारी कर दिया जाता है।Rajasthan Haisiyat Praman PatraRajasthan Haisiyat Praman PatraRajasthan Haisiyat Praman Patra

Conclusion 

हम उम्मीद करते हैं की आपको Rajasthan Haisiyat Praman Patra से संबंधित सभी जानकारी मिल गई होगी और यह जानकारी आपको लाभदायक अवश्य लगी होगी हमने आपको इस आर्टिकल में बताया कि राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र योजना क्या है, इसके उद्देश्य, दिशा निर्देश, लाभ, आवश्यक पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन करने की ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया जानकारी के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की है।

हमारे हर आर्टिकल का मुख्य उद्देश्य आपके घर जानकारी सबसे पहले पहुंचाना होता है और यह जानकारी dastavejhelper.in  के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों एवं अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करें और राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो हमें नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं धन्यवाद!

 

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